भारत सरकार द्वारा एक नया कानून Hit and Run Law in hindi 30 दिसंबर 2023 को बनाया गया। Hit and Run कानून का मतलब यह है की अगर कोई वाहन चालक लापरवाही या असावधानी से गाड़ी चलाकर किसी की मृत्यु या एक्सीडेंट कर के मोके से फरार हो जाये तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना देना होगा।
इस कानून में अमित शाह ने कहा है कि इसमें कम सजा का प्रावधान भी है , अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना करने के बाद उसके बारे में थाने में रिपोर्ट करता है या घायल को अस्पताल लेकर जाता है तो उसे 5 साल की सजा होगी। इस लेख में हम आगे जानेंगे कि क्यों जरूरत पड़ी पुराने कानून को बदलने की और हड़ताल के बाद क्या रहा सरकार का फैसला?
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Hit and Run law in hindi क्या कहता है नया कानून ?
अगर कोई वाहन चालक दुर्घटना कर मोके से भागता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 104(2) के तहत मामला दर्ज़ किया जाएगा और नए कानून Hit and Run के तहत वाहन चालक को 10 साल की सजा होगी। इस नए कानून से सभी भारी वाहन चालक डरे हुए है जिसके कारण पुरे भारत में हड़ताल जारी है।
Hit and Run नए कानून से पहले क्या था कानून
नए कानून से पहले जो कानून है उसमे अगर कोई वाहन चालक दुर्घटना करता है या लापरवाही से गाडी चलाता है तो उसे IPC धारा 279-(लापरवाही से गाड़ी चलाना ), 304-(लापरवाही के कारण मौत) और 338-(जान जोखिम में डालना) जैसे विवादों पर मामला दर्ज किया जाता है इस हिट एंड रन कानून में वाहन चालक को 2 साल की सजा थी जिसमे की थाने से ही जमानत की जा सकती है।
Hit and run कानून दो भागो में बांटा गया है
पहला
लापरवाही के कारण अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होता है तो इसमें ट्रक चालक अपनी गलती मानते हुए बिना किसी गलत इरादे के उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या अस्पताल ले जाए तो उसे 5 साल की सजा के साथ-साथ जुर्माना देना होगा।
दूसरा
लापरवाही या असावधानी से गाड़ी चलाकर अगर किसी की मौत का कारण बनता है और उसे छोड़कर भाग जाता है साथ ही घटना के बारे मे पुलिस अधिकारी को सूचित नहीं करता है तो hit and run law in hindi नए कानून के तहत उन व्यक्ति को 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा।
कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?
Hit and Run कानून में बदलाव की जरूरत पड़ी क्योंकि हर साल 50 हजार लोग सड़क पर दुर्घटना के कारण जान गवाते है। वर्ष 2021 में देशभर में हिट एंड रन की कुल 57,415 घटनाएं हुई जिनमें 25,938 लोगों ने जान गवा दी। वर्ष 2022 में देशभर में हिट एंड रन की कुल 67,387 घटनाएं हुई जिनमें 30,486 लोगों की मौत हुई।
Hit and Run law के कारण चालकों की चिंता
इस कानून के तहत चालकों का यह कहना है कि कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है अगर वे घायलों की मदद के लिए रुकेंगे तो भीड़ उनकी पिटाई कर सकती है। अगर कोहरे जैसी स्थिति के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो ड्राइवर को बिना गलती के सजा होगी।
Hit and Run law के कारण होने वाली परेशानियां
इस कानून के बनते ही सभी भारी वाहन चालक हड़ताल के लिए बैठ गए। उनका कहना है कि हम अब कभी भी अपने वाहन नहीं चलाएंगे, यह एक काला कानून है जो बहुत ही गलत बनाया गया है।इस कानून से आम जनता को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। आने जाने में परेशानी, खाने पीने की वस्तुओं पर महंगाई का बढ़ना, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
हड़ताल के बाद क्या रहा सरकार का फैसला?
हिट एंड रन को लेकर विवाद सुलझा। सरकार ने बताया कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है और 10 साल की सजा वाले प्रावधान को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नुमाइंदों से चर्चा की जाएगी। उसी के बाद निर्णय किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) लागू करने से पहले चर्चा होगी। ड्राइवर से यह अपील भी की गई है कि वे अपने-अपने काम पर वापस आ जाएं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे मसलों का समाधान हो गया है।